वन विभाग में रेंजर मुजाहिद हुसैन ने जंगल के एक बड़े भू भाग पर बिना अनुमति के धार्मिक स्थल का कराया निर्माण


बिना डीएम की अनुमति के स्वार रेंज के रेंजर ने पीपली जंगल भूमि पर कराया धार्मिक स्थल निर्माण : अब चल रहा है विस्तारीकरण का कार्य ( जयदीप गुप्ता)

– डीएम रामपुर ने एसडीएम स्वार एवम पुलिस उपाधीक्षक को दिए जॉच के आदेश

स्वार/ मिलक खानम। स्वार टांडा रेंज के फॉरेस्ट रेंजर मुजाहिद हुसैन ने पीपली जंगल में बिना डीएम रामपुर की अनुमति के एक पक्का धार्मिक स्थल का निमार्ण करा डाला । जबकि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 में इस प्रकार के निर्माण को अवैध बताया है । साथ ही इस निर्माण में सहयोग करने वाले अधिकारी दंड के भागी होगें। साथ ही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्मस्थल में बदला नहीं जा सकता। साथ ही यदि अगर कोई धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ कर उसका मूल स्वरूप बदलना चाहे तो उसे तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय एवम् उच्च न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाने को लेकर अपील पर चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति या आध्यात्मिक सोच रखने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक स्थल बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन वन विभाग में रेंजर मुजाहिद हुसैन ने जंगल एक बड़े भू भाग पर बिना अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण कराया है साथ उसका विस्तारीकरण भी चल रहा है। रात्रि में उक्त स्थल का प्रयोग लकड़ी माफिया एवम असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है। खैर लकड़ी चोरों की शरण स्थली बन चुका है यह धार्मिक स्थल ।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मस्जिद, मजार तथा अन्य धार्मिक ढांचे बनाकर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों को तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

जिला अधिकारी रामपुर से उक्त धार्मिक स्थल एवम् विस्तारीकरण की जांच एसडीएम स्वार एवम  राजीव कुमार डीएफओ रामपुर को दी गई है।


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