बिलासपुर तहसील में जायदाद का दाख़िल ख़ारिज न होने की शिकायत जिला अधिकारी रामपुर से की गई


जनपद रामपुर:-

बिलासपुर। स्थानीय प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के चलते आम जनता के जायदाद का दाख़िल ख़ारिज नहीं हो रहा है। क्षेत्र के लेखपाल और उनके साथ काम कर रहे प्राइवेट कर्मी द्वारा दाख़िल ख़ारिज के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिना पैसे दिए दाख़िल ख़ारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।यह मामला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यू. पी. रेवेन्यू कोड 2006) के उल्लंघन का है, जो राजस्व कार्यों की पारदर्शिता और सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस संहिता के तहत, सरकार ने जनता के भूमि से संबंधित अधिकारों और प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने का वादा किया था।साथ ही, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 का भी यहां उल्लंघन हो रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्राप्त हों। इस अधिनियम के तहत, दाख़िल ख़ारिज जैसी महत्वपूर्ण सेवा को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। पीड़ित जनता ने जिला अधिकारी रामपुर से निवेदन किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों और लोगों को उनके अधिकार समय पर प्राप्त हों।


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