मौ०अली को औषधी व सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा


यूपी /उत्तराखंड

नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी

रूद्रपुर ।बिना लाइसेंस व बिना फार्मासिस्ट डिप्लोमा के किराए की दुकान में अवैध रूप से अंग्रेज़ी दवाइयाँ बेचने वाले आरोपी को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने बताया कि औषधी निरीक्षक दीपक कुमार को सूचना मिलने पर वह पुलिस टीम के साथ आईटीआई थाना क्षेत्र में रहने वाले रमज़ानी के भवन पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर मोहल्ला घास मंडी थाना भोजपुर ज़िला मुरादाबाद निवासी मोहम्मद अली पुत्र शमशुददीन ने किराए की दुकान में बिना लाइसेंस व बिना फ़ार्मासिसट के अंग्रेज़ी दवाओं का भंडारण कर अवैध रूप से दवायें बेच रहा था ।दीपक कुमार ने मौक़े पर ही फार्म 16 व 17 भरकर रिपोर्ट तैयार की और सारी दवायें 33 पेटियों में भर उन्हें सीलबंद कर मुहरबंद कर दिया तथा पुलिस ने मौक़े पर ही मौ०अली को गिरफ़्तार कर लिया ।औषधी निरीक्षक दीपक कुमार ने आईटीआई थाने में जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी ।पुलिस ने मौ०अली के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया ।आरोपी के विरूद्ध ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने 8 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने मौ०अली को औषधी व सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

 


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