बिना अनुमति कृषि योग्य भूमि पर नहीं होगा निर्माण कार्य,सरकार ने जारी किया आदेश


 

उत्तर प्रदेश:-

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि की जमीन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब से खेती की जमीन पर बिना इजाजत के किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है।यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।इस शासनादेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।


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