जनपद रामपुर:-
रामपुर।जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 25 जनवरी,2025 तक कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस अवधि में अन्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा0 गेहूँ एवं 18 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.3 किग्रा गेहूँ प्रति यूनिट एवं 2.7 किग्रा फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 5 किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।खाद्यान्न के निशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।संबंधित पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण ई-पॉज के माध्यम से शत-प्रतिशत वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 जनवरी तक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाण रूप से नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं का वितरण का कार्य प्रात: 6:00 से रात्रि 9:00 तक सुनिश्चित किया जाएगा और प्रत्येक दिशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अनुमान्य वस्तुओं की प्राप्ति करने से वंचित न रहे।