सह संपादक/ आर के कश्यप
रामपुर। जनपद में बिना किसी पंजीयन और योग्यता के झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का मामला गंभीर रूप से प्रकाश में आया है। ये झोलाछाप न केवल सामान्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि सिजेरियन और सामान्य डिलीवरी जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी बिना किसी कानूनी अधिकार और योग्यताओं के कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ मामलों में बंगाली झोलाछाप सर्जरी जैसे खतरनाक कार्य भी कर रहे हैं।आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बिना पंजीकरण और डिग्री के अभ्यास करना एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध है। अधिनियम के अनुसार, केवल राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक ही प्रमाण पत्र जारी करने और चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के पात्र हैं। ऐसे झोलाछाप डॉक्टर न केवल एनएमसी अधिनियम बल्कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 और फॉर्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 18/27 व धारा 42 का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
बिना पंजीकरण के चल रहे अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर
जनपद में कई निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी, एक्स-रे और फिजियोथेरेपी सेंटर भी बिना किसी पंजीयन के संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर न तो एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हैं और न ही एमएस ऑर्थोपेडिक, एमडी पैथोलॉजी, या रेडियोलॉजिस्ट जैसी आवश्यक विशेषज्ञताएं। ये सभी केंद्र राज्य मेडिकल फैकल्टी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को सीधे खतरे में डाल रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों के यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाओं का अवैध भंडारण और विक्रय किया जा रहा है। यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 और फॉर्मेसी एक्ट, 1948 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके साथ ही यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), और 61(2) के तहत दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। बिना पंजीयन के झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध केंद्रों के संचालन से जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है और चिकित्सा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि.) के जिला महामंत्री जयदीप कुमार गुप्ता ने प्रशासन से अपील की है कि इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध चिकित्सा केंद्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिले में अभियान चलाकर इन झोलाछापों की गतिविधियों पर रोक लगाने और पंजीकृत, योग्य चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली की मांग की है। जनपद के जागरूक नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। जनहित में इस समस्या का समाधान अत्यंत आवश्यक है, ताकि जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि.) के जिला मंत्री के द्वारा उठाये गये इस मुद्दे का स्वागत प्रेस क्लब रामपुर ( रजि.) के जिला उपाध्यक्ष आर के कश्यप ने किया और कहा अवैध रूप से चल रहे मेडिकल, अस्पताल एवं लेव की जाँच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए । झोलाछाप डाक्टरो की वजह से किसी गरीब की जान तक चली जाती है।अवैध चिकित्सा केन्द्रों के खिलाफ कार्रवाई की जानी अति आवश्यक है