जनपद के थानो में ड्रोन सम्बन्धी अफवाहो पर अंकुश लगाए जाने हेतु अधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा निरन्तर रूप से गांवो में भ्रमण कर किया जागरूक


जनपद रामपुर:-👁👁

नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी ⚡

प्रधान संपादक डीके सिंह

👉 जनपद रामपुर में ड्रोन उड़ते देखे जाने सम्बन्धी सूचनाएँ स्थानीय जनता के व्यक्तियो एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म से प्राप्त हो रही हैं । आसमान में ड्रोन देखे जाने की सूचनाओं को लेकर जनता के लोगों में भय एवं असमंजस की स्थिति बनी हुयी है । जिसके सम्बन्ध में अभी तक की जानकारी से जनपद रामपुर में असामान्य रूप से आसमान में ड्रोन देखे जाने की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है । जनपद के सभी थानो में ड्रोन सम्बन्धी अफवाहो पर अंकुश लगाए जाने हेतु सभी राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा निरन्तर रूप से गांवो में भ्रमण कर जागरूक किया जा रहा है  जनपद रामपुर के समस्त थाना प्रभारियो द्वारा 118 गांवो में स्थानीय लोगो के साथ गोष्ठी कर 5198 व्यक्तियों को जागरूक* किया गया तथा ऐसी स्थिति में *आमजन द्वारा क्या किया जाये और क्या न किया जाये* के सम्बन्ध में अवगत कराया गया ।

*इस प्रकार की घटनाओ की निम्न परिस्थिति हो सकती है-*

1.खिलौना हेलिकॉप्टरो की रोशनी को ड्रोन समझ लिया जाता है ।

2. ऊँचाई पर उड़ते हवाई जहाज की लाइट को भी कई बार ड्रोन मान लिया जाता है ।

3. किसा व्यक्ति द्वारा “ड्रोन देखा गया” कहने पर अफवाह फैल जाती है, भले ही किसी ने कुछ न देखा हो ।

 

*• ऐसी स्थिति में आमजन क्या करे ?*

 अफवाहें न फैलाएं। बिना पुष्टि के कोई सूचना साझा न करे ।

 यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तत्काल स्थानीय थाना या 112 को सूचित करे ।

 ड्रोन की दिशा, उडान का पैट्रन देखे, जिससे ड्रोन उडाने वाले की सम्भावित लोकेशन का अनुमान लगाया जा सकता है ।

 सतर्क रहे, सुरक्षित रहे ।

*• ऐसी स्थिति में क्या न करे ?*

 सच्चाई जाने बिना किसी बात को शेयर न करें ।

 

 

 पुरानी घटना को वर्तमान की बताकर शेयर न करें ।

 सोशल मीडिया पर वायरल होने के उद्देश्य से कोई भ्रामक पोस्ट शेयर न करे ।

 संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को दे, अपने आप कोई कार्यवाही न करें ।

*ड्रोन धारको के लिए जरूरी दिशा-निर्देश*

 ड्रोन नियमावली 2021 के अनुसार कोई भी ऐसा संचालन जो व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा हो, प्रतिबंधित है ।

 250 ग्राम से अधिक वजन वाले सभी ड्रोन का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य है ।

 नियमो का उल्लंघन करने पर 01 लाख रूपये तक जुर्माना और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।


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