हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह पर लगाया 30 हजार हर्जाना, गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने पर कोर्ट सख्त


हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह पर लगाया 30 हजार हर्जाना, गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने पर कोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवारिक और व्यावसायिक विवादों को लेकर दर्ज अपराधिक मामले के आधार पर एक ही परिवार के तीन लोगो पर गुंडा एक्ट की नोटिस जारी करने पर प्रमुख सचिव गृह पर तीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। हर्जाना राशि याचियों को दो हफ्ते के भीतर अदा करना होगा,

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने याची राकेश वर्मा व अन्य की ओर गुंडा एक्ट के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद की ओर से जारी नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाले याचिका को स्वीकार करते हुए दिया,

मामला फिरोजाबाद का है। याची राकेश वर्मा और राजेश वर्मा सगे भाई है जबकि तीसरा याची राकेश वर्मा का बेटा सोनू उर्फ अभिषेक है। इनके खिलाफ पैतृक सम्पत्ति को लेकर उपजे विवाद में हुई आपसी मारपीट का दोतरफा मुकदमा दर्ज हुआ था जबकि दूसरा मुकदमा व्यावसायिक लेनदेन को लेकर हुआ है और तीसरी बीट पुलिस की रिपोर्ट स्थानीय थाने पर दर्ज है।


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