दिल्ली ब्रेकिंग
दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट
पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद
पैराग्लाइडस, पैरा मोटर्स, UAV, हॉट एयर बलून और ड्रोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है
आदेश के मुताबिक़ ये रोक 16 अगस्त तक रहेंगी
पूरे एनसीआर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेंगी
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 223 के तहत क़ानूनी करवाई होगी
इसकी सूचना सभी ज़िलों के DCP तहसीलों NDMC और दिल्ली के कैंट बोर्ड को भी भेजी गई है