जनपद रामपुर:-
-बिना प्रिस्क्रिप्सन के शेड्यूल एच 1 की दवाओं बिक्री पर रोक लगाई
– फार्मा ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि.) जिला अध्यक्ष ने कैमिस्ट जागरुकता अभियान चलाने की घोषणा की
– 30 सितम्बर 2024 से एनडीपीएस पोर्टल पर रिटर्न भरना हुआ अनिवार्य
रामपुर : जिलाधिकारी आदेश पर व सहायक औषधि आयुक्त मुरादाबाद मण्डल के निकट पर्वेक्षण में आज औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने दवा की दुकानों को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्रय-विक्रय का ब्योरा न रखने पर मेडिकल स्टोरों को नोटिस दी गई।
औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने अपने औषधि अनुसेवक के साथ जनपद के एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर स्थित दवाओं की खरीद-फरोख्त व विक्रय का लेखा-जोखा मांगा जो नहीं मिला। इस पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करके चार दिन में लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा। इस दौरान उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों पर शेड्यूल एच व एच 1की दवाओं की खरीद परोख्त का विवरण मांगा व इन दवाओं के बिक्री रजिस्टर का बारीकी से निरिक्षण किया । जनपद की कई दुकानों पर फार्मासिस्टों की उपस्थिति नहीं मिली जिस पर मौके पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रग एक्ट 1940 के सेक्शन 22(1)(d) का प्रयोग करते हुए दवाओं के क्रय विक्रय को रोक दिया गया । साथ ही ड्रग रूल्स 1945 के नियम 65(2) के अनुपालन न करने पर प्रपत्र 35 पर निरीक्षण आख्या मौके पर एक प्रति उपलब्ध कराते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए ड्रग लाइसेंसिंग अथार्टी व सहायक औषधि आयुक्त मुरादाबाद को भेज दिया गया। जहां ड्रग रूल्स 1945 के नियम 66 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी होगा। उन्होंने कहा कि जिले में नकली दवाओं,नशे की दवाओं, प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। जांच अभियान नियमित जारी रहेगा।
उधर उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) के प्रदेश अध्यक्ष जयदीप गुप्ता ने उपायुक्त औषधि एवं औषधि नियंत्रण प्राधिकारी उत्तर प्रदेश श्री शशि मोहन गुप्ता से लिखित में शिकायत की एक तथाकथित संगठन ने अपने फ्लेक्सी पर सहायक औषधि नियंत्रक मुरादाबाद मण्डल एवं औषधि निरीक्षक के फोटो का उपयोग करने पर आपत्ति दर्ज कराई। जिस पर श्री गुप्ता ने बताया इस हेतु सहायक औषधि नियंत्रक को निर्देश दिए हैं कि फ्लेक्सी फ़ोटो लगाना औषधि संवर्ग सेवा नियमावली के विरुद्ध है। इससे नकली नशे की दवाओं की बिक्री करने वाले बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री करने वालों का तथाकथित संगठन मनोवल बढ़ा रहा है। उधर फार्मा ट्रेडर्स एसोसियेशन (रजि.) के जिला अध्यक्ष शिव देव शौरी ने सभी दवा विक्रेताओं से नशे के कारोबार से दूर रहने एवम् नियमानुसार साफ काम करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि कैमिस्ट जागरूकता अभियान चलाकर सभी दवा विक्रेताओं को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस रूल्स 65(2) 1985 के तहत अब 30 सितम्बर 2024 से एनडीपीएस पोर्टल पर हर तीन माह की रिटर्न भरना हुआ अनिवार्य हो गया है। अतः दवा विक्रेताओं की ओर जिम्मेदारी बढ़ गई है। श्री शौरी ने तथाकथित संगठन पर अवैध वसूली करने एवं केमिस्टों को गुमराह करने की बात कही । एनडीपीएस एक्ट 1985 की सैक्शन 20,21 एवं सैक्शन 49, 50,52 ए की विस्तार से जानकारी दी