नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने के अभियोग में अरविन्द पुत्र कुंवरसेन निवासी बेगमाबाद को 20 वर्ष का कारावास एवं 1,15,000/- रुपये का अर्थदण्ड


रामपुर जनपद :-                      *ऑपरेशन कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने के अभियोग में अभियुक्त अरविन्द पुत्र कुंवरसेन निवासी बेगमाबाद थाना मिलक जनपद रामपुर को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कारावास एवं 1,15,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर में *दिनांक 19.10.2024* को अभियोजन एवं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप निम्न प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपराधी को दण्डित किया गया ।
विवरण निम्न प्रकार है-
/ *मु0अ0सं0-643/18* *धारा- 363, 366, 376 भादवि, 4 पॉक्सो एक्ट


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