जनपद रामपुर:-
नित्य समाचार न्यूज एजेंसी
रामपुर। शाहबाद में तीन मंजिला इमारत पर बुलडोजर की कार्रवाई करने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय कर दी है।
इस मामले में शाहबाद एसडीएम व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी समेत 50 अधिकारियों व कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। शाहबाद नगर पंचायत ने पिछले दिनों अफसरों की मौजूदगी में अवैध तरीके बनी इमारत पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई से नाराज भवन स्वामी कानूनगोयान निवासी मोहम्मद सलीम ने अपने अधिवक्ता मोहम्मद रेहान के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है।
जिसमें उनका आरोप है कि उनके पिता हिदायत उल्ला को नगर पंचायत शाहबाद के तत्कालीन अध्यक्ष ने 12 जनवरी 1952 को पट्टा आवंटित किया था। जिस पर कब्जा लेने के बाद
यहां Galaxy Aडिएट कराया था। इस भवन में 10 दुकानें और मकान
है। इस भवन को नगर पंचायत शाहबाद के ईओ पुष्पेंद्र राठौर ने एसडीएम शाहबाद हिमांशु उपाध्याय, तहसीलदार राकेश चंद्रा, प्रभारी निरीक्षक पकंज पंत और नगर पंचायत के अज्ञात अधिकारी व पुलिस के 50-60 अधिकारियों व कर्मियों ने एक जनवरी 2025 को बिना नोटिस के बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए भवन को ध्वस्त कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान आरोपी भवन में 64.39 लाख रुपये का सामान भी लूटकर ले गए।
भवन का मलबा भी अपने साथ ले गए। इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी करते रिपोर्ट तलब की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। अधिवक्ता रेहान खां के मुताबिक शाहबाद कोतवाल पंकज पंत ने रिपोर्ट के लिए समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।