जनपद रामपुर:-
संवाददाता नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी:-
बिलासपुर :- आर टी आई एक्टिविस्ट को मांगी गई सूचनाएं ना देना ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया l राज्य सूचना आयोग ने सचिव को दोषी मानते हुए कुल पचास हजार का जुर्माना लगाया और वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं l
जनपद के अधिवक्ता ओर आर टी आई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने बिलासपुर ब्लॉक के औरंगनगर खेड़ा के पंचायत सचिव से 2021 ओर 2022 में अलग अलग RTI आवेदन पत्रों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, सचिव द्वारा दोनों आवेदन पत्रों पर कोई भी सूचनाएं ना देने पर दोनों अपीलें राज्य सूचना आयोग मे दाखिल की गई।
उक्त दोनों अपीलों संख्या 1147 और 1417 पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने ओरंगनगर खेड़ा के पंचायत सचिव को दोषी पाया और सचिव पर पच्चीस – पच्चीस हजार ( कुल पचास हजार ) का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए।
सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 8 जनवरी 2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त जुर्माने की धनराशि पंचायत सचिव के वेतन से काट कर लेखा शीर्ष में जमा कराने को कहा गया है l इसकी एक प्रति अधिवक्ता अमित अग्रवाल हृदयेश को भी भेजी गई है l
दंड वसूली का नोटिस प्राप्त होते ही स्थानीय ब्लॉक बिलासपुर में हड़कंप मच गया l

