जनपद रामपुर:- (संवाददाता) नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी ——————————-++—– सूचना आयोग ने दो पंचायत सचिवो पर पचास हजार का जुर्माना लगाया
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बिलासपुर :- आर टी आई एक्टिविस्ट को मांगी गई सूचनाएं ना देना दो ग्राम पंचायत सचिवो को भारी पड़ गया l राज्य सूचना आयोग ने दोनों सचिवों को दोषी मानते हुए कुल पचास हजार का जुर्माना लगाया और वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी रामपुर को आदेश जारी कर दिए हैं l
जनपद के अधिवक्ता ओर आर टी आई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने बिलासपुर ब्लॉक के खजुरिया खुर्द के पंचायत सचिव से 2021 ओर रसूलपुर के पंचायत सचिव से 2023 में अलग अलग RTI आवेदन पत्रों में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, सचिवों द्वारा दोनों आवेदन पत्रों पर कोई भी सूचनाएं ना देने पर दोनों अपीलें राज्य सूचना आयोग मे दाखिल की गई।
उक्त दोनों अपीलों संख्या 1029 और 1416 पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने खजुरिया खुर्द और रसूलपुर के पंचायत सचिवों को दोषी पाया और दोनों ग्राम पंचायत सचिवों पर पच्चीस – पच्चीस हजार ( कुल पचास हजार ) का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए।
सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 8 जनवरी 2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त जुर्माने की धनराशि दोनों पंचायत सचिवों के वेतन से काट कर लेखा शीर्ष में जमा कराने को कहा गया है l इसकी एक प्रति पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव , जिलाधिकारी रामपुर और अधिवक्ता अमित अग्रवाल हृदयेश को भी भेजी गई है l