यूपी में पान मसाला और तंबाकू बेचने वालों सावधान, 1 जून से लागू नियम तोड़े तो जुर्माना और जेल


*उत्तर प्रदेश

*यूपी में पान मसाला और तंबाकू बेचने वालों सावधान, 1 जून से लागू नियम तोड़े तो जुर्माना और जेल*

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पान मसाला और तंबाकू खाने का प्रचलन है. जगह पान की दुकानों पर पान मसाला के पाउच तंबाकू के साथ मिलती है, जिसे मिक्स करके लोग चबाते रहते हैं और इधर उधर थूकते रहते हैं. केंद्र सरकार ने तंबाकू युक्त पान मसाला की बिक्री बैन कर दी थी तो कंपनियों ने नया तोड़ निकाल लिया. कंपनियां पान मसाला और तंबाकू के अलग अलग पाउच बनाकर बेचने लगीं, लेकिन उनकी बिक्री साथ ही रही थी. इससे कंपनियों और ग्राहकों को दोनों का मकसद पूरा हो रहा था. मगर अस्वास्थ्यकर तंबाकू खाने की सरकार की कोशिशों को तगड़ा झटका इससे लगा था. लिहाजा पान मसाला और तंबाकू के पाउच की बिक्री एक साथ एक ही दुकान पर अब बेचा नहीं जा सकेगा. तंबाकू या जर्दा के साथ पान मसाला बेचा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उल्लंघनकर्ता दुकानदार को जुर्माना और लगातार ऐसे उल्लंघन पर जेल भी हो सकती है।

 

 

प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. 1 जून से इस पर पाबंदी लगा दी है. सभी जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य विभाग और एजेंसियां इसकी निगरानी करेंगी. दुकानों में ऐसा पाए जाने पर सामान जब्त किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए 2011 में नियम बनाए गए थे. इसमें उत्तर प्रदेश में तंबाकूवाला पान मसाला तैयार करने, उसकी पैकिंग, भंडारण और वितरण के साथ एक बेचने पर पाबंदी लगा दी गई थी. लेकिन कहीं भी इसका पालन होता नहीं दिख रहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पान मसाला की दुकानों पर धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही थी. लिहाजा एक जून से इस पर सख्ती बरती जाएगी. दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक ही दुकान पर एक साथ नहीं बेच पाएंगे।


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