जनपद रामपुर :-
नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी
प्रधान संपादक डीके सिंह
बिलासपुर। जिला रामपुर के तहसील बिलासपुर के ग्राम भरतपुर में गाटा संख्या 99, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है, को पाटकर कॉलोनी विकसित कर अवैध प्लॉटिंग कर दी है।गांव के लोगों ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारी को भेजी है। उन्होंने मांग की है कि तालाब का जीर्णोद्धार कर इसे पुनः सार्वजनिक उपयोग में लाया जाए ताकि भूजल स्तर सुरक्षित रहे। सूत्रों के अनुसार, इस तालाब को पाटने में बिलासपुर के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है। , न्यायालय ने दिनांक 25 जुलाई 2001) में स्पष्ट आदेश दिया था कि ग्राम समाज की तालाब भूमि को किसी भी तरह से निजी उपयोग या प्लॉटिंग के लिए नहीं दिया जा सकता। अवैध रूप से आवंटित पट्टों को निरस्त कर भूमि को ग्रामसभा को लौटाना अनिवार्य है। इसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने , तालाब और अन्य सार्वजनिक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद ग्राम भरतपुर में तालाब पाटकर कॉलोनी विकसित कर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट और शासनादेश दोनों की खुली अवहेलना है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही तालाब की भूमि को तत्काल अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसका पुनर्जीवन कराया जाए।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर तालाब को यथा स्थिति में नहीं लाया गया तो आने वाले इलेक्शन में हम वोटो का बहिष्कार करेंगे

