जनपद रामपुर🇮🇳🇮🇳
नित्य समाचार👁👁
प्रधान संपादक डीके सिंह🙏🙏
रामपुर:-👉महिला कल्याण विभाग द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत थाना गंज क्षेत्र के जुम्मा बाजार में आंगनबाड़ी केंद्र पर जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
जिसके अंतर्गत वुमेन सेफ्टी एट वर्कप्लेस का कार्यक्रम जुम्मा बाजार के आंगनबाड़ी केंद्र पर और चादर वाला बाग के जिला प्रशिक्षण कार्यालय में किया गया।
वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा बताया गया कि पॉश अधिनियम एक भारतीय कानून है, जिस कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न( रोकथाम,निषेध और निवारण ) अधिनियम 2013 कहा जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण निवारण के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करके यौन उत्पीड़न से बचाना है।
यह अधिनियम शिकायतों को निपटाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां आईसीसी के गठन को बताता है।
इस दौरान महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार भी बताया गया और शिकायती प्रतिक्रिया से भी अवगत कराया गया।
सभी आंगनबाड़ियां एवं आशा बहनों एवं महिलाओं को बताया गया कि यह भारतीय कानून है, जो 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, उस पर पाबंदी लगाने और उसका निवारण करने के लिए बनाया गया था। महिला कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही समस्त विभागीय योजनाओं जैसे *मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, स्पांसरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर ,* आदि का प्रचार प्रसार कर सभी को जागरूक किया गया।
भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जैसे 112,181,1076 ,1090 इत्यादि के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी विजेंद्र कला सहित वन स्टॉप सेंटर से मनो सामाजिक परामर्शदाता चारु चौधरी, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स कश्मीरा रानी, हेड कांस्टेबल कविता कुमारी मौजूद रहीं।