जनपद रामपुर 🇮🇳🇮🇳
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी रुमाना से चल रहे वैवाहिक विवाद को न्यायालय के मध्यस्था केंद्र द्वारा निपटाने के लिए तीन महीने का समय देते हुए उन्हें 55 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है. जिसमें 30 हजार रुपये महीना पत्नी रुमाना को भरणपोषण के हर महीने दिए जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि अगर नदवी 30 हजार रुपये भरण पोषण के देने में विफल होते हैं या तीन महीने में सुलह समझौता केंद्र पर दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो फिर कोर्ट आगे अपनी सुनवाई जारी कर देगा. मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रुमाना के मुताबिक उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था. वो रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं. शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह के पहले भी तीन निकाह हो चुके थे. उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी. जिससे उनकी दो बेटियां हैं, उसके बाद उन्होंने 2 शादियां और की थी. रुमाना के साथ उनकी चौथी शादी थी. अब मोहिबुल्लाह अपनी पांचवी पत्नी के साथ रहते हैं.

