ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधान के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन की समय-सारणी घोषित


जनपद के ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधान के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन की समय-सारणी घोषित

 

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना के अनुक्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने जनपद रामपुर के ग्राम पंचायत प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु समय-सारणी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम तिथि व समय 22 जुलाई, 2024 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि व समय 23 जुलाई, 2024 (पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनाँक व समय 24 जुलाई 2024 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन की तिथि एवं समय 24 जुलाई, 2024 ( अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनाँक व समय 06 अगस्त, 2024 (प्रातः 07 बजे से सायं 05 बजे तक) तथा मतगणना का दिनाँक व समय 08 अगस्त, 2024 (प्रातः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित किया गया हैै।

जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया है कि इस सूचना के अधीन विकास खण्ड के ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 18 जुलाई, 2024 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जनपद रामपुर को प्रेषित करेगें। इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय और सम्बन्धित गांवों में मुनादी द्वारा सर्व साधारण को इसकी सूचना दी जाय। सार्वजनिक जानकारी हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन में प्रधान, ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करनें, उनकी जाँच करनें, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

इस समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


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