मेरठ में प्रधानाध्यापक ने की छात्रा से छेड़छाड़


 

मेरठ

हिंदू संगठन के लोगों व वजन ने पिटाई कर पुलिस को सौंप

छेड़‌छाड़, पोक्सो एक्ट और एससी/ एसटी एक्ट में मुकदमा

प्रधानाध्यापक ने 11 वर्षीय छात्रा के साथ स्टाफ रूम में छेड़छाड़ व अश्लीलता की

बीएसए ने प्रधानाध्यापक जमाल कामिल को निलंबित कर दिया।

प्राथमिक पाठशाला नंबर तीन प्रीतनगर में सुबह दस बजे प्रधानाध्यापक जमाल पीड़ित छात्रा की कक्षा में पहुंचा और उसके नाखून काटने का बहाना कर उसे स्टाफ रूम में ले गया। जहां उसने छात्रा से अश्लीलता शुरू कर दी। फिर छात्रा को कक्षा के लिए भेजा। छात्रा अपने घर चली गई और मां को बताया। छात्रा की मां अन्य लोगों के साथ स्कूल पहुंची। आरोप है कि जमाल ने उससे अभद्रता करते हुए जातिसूचक शब्द कहे और लोहे के स्केल से मारपीट की।

तभी हिंदू जागरण मंच के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने मौके से भाग रहे प्रधानाध्यापक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित छात्रा की मां की तरफ से आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।


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