ईराक में मौजूदा विवाह कानून में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत वहां 9 साल की लड़कियों के साथ साथ विवाह को वैध माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईराक में शादी के उम्र में संशोधन की पूरी तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि यहां की सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में कमी करने जा रही है। इराक में विवाह कानून में कानूनी संशोधन के बाद बड़े बदलाव आएंगे। ऐसे में पुरुष 9 वर्ष की महिलाओं से विवाह कर सकंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को तलाक, बच्चे की हिरासत और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ यह विधेयक ईराक के नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका को चुनने की भी अनुमति देगा▪️

