चार साल पूर्व सील की गई संपत्ति हाईकोर्ट के आदेश पर हुई सील मुक्त


 

जनपद रामपुर:-

टांडा।दढ़ियाल में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाजी जुल्फिकार हुसैन और उनके भाइयों व उनकी मां की सील हुई संपत्ति को चार साल के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सील मुक्त कर दिया गया है।इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।ज्ञात हो की नगर पंचायत दढ़ियाल में 2020 में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाजी जुल्फिकार हुसैन वह उसके भाई हाजी इकरार हुसैन,इस्तेकार हुसैन पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था।मुकदमा दर्ज होने के बाद अगस्त 2020 में डीएम के आदेश पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाजी जुल्फिकार हुसैन और भाइयों व मां की करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया गया था।लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने 4 साल के बाद सील की गई संपत्ति को खोलने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को तहसीलदार शिवकुमार शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर में काशीपुर मार्ग व बाजपुर मार्ग पर स्थित कोठी को सील मुक्त किया गया।इस दौरान भारी संख्या में नगर के लोगो की भीड़ लग गई।सील हुई संपत्ति को सील मुक्त करने के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाजी जुल्फिकार हुसैन और उनके भाइयों के सुपुर्द कर दी गई।इस दौरान तहसीलदार शिव कुमार शर्मा,नायब तहसीलदार अंकुर मित्तल,लेखपाल वीरू गौतम, अरुण कुमार ,कोतवाल ओमकार सिंह,चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार भारी पुलिस पर को लेकर मौके पर

हाई कोर्ट के आदेश पर सील की गई संपत्ति को सील मुक्त करने के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उनके भाइयों की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

 

 

 


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