दिव्यांगजनों को स्वरोजगार लिए मिलेगी 10,000 रूपये की धनराशि


जनपद रामपुर👁👁

नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी⚡

प्रधान संपादक डीके सिंह🙏

 

*दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दुकान संचालन योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित ऋण का है प्रावधान।*

 

👉जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को स्वतः रोजगार हेतु ठेला, गुमटी, किराये की दुकान लगाये जाने हेतु 10,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसमें 7500 रुपये ऋण के रूप में और 2500 रूपये अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

उन्होंने बताया कि योजना की पात्रता में समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु https://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, जिसकी प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष संख्या 21 विकास भवन में जमा करेंगे, ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

 


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