राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट का ई-केवाईसी अनिवार्य, ई-केवाईसी न कराने पर सितंबर माह से संबंधित यूनिट को नहीं मिलेगा राशन


जनपद रामपुर🇮🇳🇮🇳

नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी👁👁🇮🇳

प्रधान संपादक डीके सिंह🙏🇮🇳

 

👉रामपुर जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के ऐसे सभी राशन कार्ड धारक, जिन्होंने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराई है उन्हें अगले माह से राशन का वितरण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी राशन कार्डधारकों के परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन्होंने ई-केवाईसी अभी तक नहीं करायी है, तत्काल कराना सुनिश्चित करें अन्यथा अगले माह से उनकी यूनिट का खाद्यान्न 03 माह के लिए रोक दिया जायेगा और इन 03 माह में भी ई-केवाईसी न कराने पर उनकी यूनिट उनके राशन कार्ड से निरस्त कर दी जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा समयावधि में ई-केवाईसी करा ली जाएगी, वे सभी अगले माह से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नए राशन कार्ड से संबंधित सभी यूनिटों को अथवा प्रचलित राशन कार्ड में जोड़ी गई नई यूनिट को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य होगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1720224 लाभार्थी हैं, जिनमें से 86 प्रतिशत लाभार्थियों ने ई-केवाईसी करा ली है। प्रदेश में जनपद का 23वां स्थान है। परंतु अब तक 242228 यूनिट यानि 14 प्रतिशत ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करायी है।

उन्होंने बिना ई-केवाईसी लाभार्थियों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए कोटेदार की ई-पॉस मशीन से अपने सदस्य युनिट की ई-केवाईसी अगस्त माह के भीतर करा लें।

 


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