मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र लाभार्थी के लिए आवेदन प्रारंभ


मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र लाभार्थी के लिए आवेदन प्रारंभ। कैसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया ?

 

मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐसे माता-पिता जिनका मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग के अंतर्गत संबल कार्ड या असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो ऐसी सभी विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आईटीआई पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना के माध्यम से शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा योजना के अंतर्गत प्रवेश शुल्क व वास्तविक शुल्क जो शुल्क समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग अथवा भारत सरकार /राज्य सरकार शासन द्वारा निर्धारित किया गया है उसी का भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।


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