बेमौसम वर्षा व आंधी-तूफान से फसल क्षति पर बीमित कृषकों को 72 घंटे में सूचना देने के निर्देश*   


जनपद रामपुर🇮🇳🇮🇳

नित्य समाचार👁👁

जनपद में विगत दिनों हुई बेमौसम वर्षा, आंधी एवं तूफान के कारण खड़ी फसलों को संभावित क्षति के दृष्टिगत कृषकों के हित में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद के ऐसे किसान, जिन्होंने अपनी फसलें जैसे गेहूं, मसूर एवं सरसों आदि का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराया है, वे फसल क्षति की स्थिति में समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभावित कृषक अपनी फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर घटना के 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। यदि किसी कारणवश टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है, तो संबंधित कृषक बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, संबंधित बैंक शाखा (जहां से बीमा कराया गया हो) अथवा जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक, रामपुर कार्यालय में 72 घंटे के भीतर लिखित सूचना प्रस्तुत करें। सूचना देते समय कृषक अपने साथ खतौनी, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, जिन कृषकों की फसलों में 30 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई है, वे अपनी संबंधित तहसील में संपर्क स्थापित करें, जिससे नियमानुसार स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जनपद के समस्त कृषकों से अपील की गई है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र अथवा भारत सरकार के PMFBY पोर्टल www.pmfby.gov.in के माध्यम से अवश्य कराएं।

 

 


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