*खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी यूज बाय डेट, 15 अक्टूबर से अनिवार्य*


डी के सिंह// नित्य समाचार 👁👁

(तहसील अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश)

*रामपुर :* मिठाई विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर है। अब दुकानों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित खुली मिठाइयों पर भी निर्माण तिथि (Manufacturing Date) और उपयोग की अंतिम तिथि (Use By Date) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने 15 अक्टूबर 2026 से यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है।

*मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव सिंह* ने जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खुली मिठाइयों पर उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी का पता नहीं चल पाता।

उन्होंने बताया कि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार *1 दिन से 30 दिन* तक हो सकती है। जैसे दूध से बनी मिठाइयाँ जल्द खराब होती हैं, जबकि सूखी मिठाइयाँ ज्यादा दिन तक चलती हैं। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है।

विभाग के अनुसार यह फैसला पूरी तरह *उपभोक्ता हित और खाद्य सुरक्षा* को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय ही यह जान सकेंगे कि मिठाई कब बनी है और उसे कब तक खाना सुरक्षित है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी मिठाई प्रतिष्ठान संचालकों से 15 अक्टूबर से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग की टीम द्वारा मिठाई की दुकानों में नियमित निरीक्षण के दौरान इस व्यवस्था की जांच भी की जाएगी। नियमों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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