जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे माह चलेगा अभियान, चालान के बाद भी परिवहन करने वाले डंपर होंगे ब्लैक लिस्टेड


*अतिरिक्त बॉडी वाले 12 डंपरों का चालान, 03 डंपरों के विरुद्ध ढाई लाख रुपए का जुर्माना।*

 

*जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे माह चलेगा अभियान, चालान के बाद भी परिवहन करने वाले डंपर होंगे ब्लैक लिस्टेड।*

 

 

 

जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह के निर्देशानुसार तहसील टांडा और स्वार क्षेत्र में अवैध तरीके से बॉडी बढ़ाकर परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम टांडा श्री अनुराग सिंह ने तहसील क्षेत्र में संचालित सभी स्टोन क्रेशरों एवं ग्राम अकबराबाद क्षेत्र में अभियान चलाया।

इस दौरान एसडीएम ने स्टोन क्रेसरों पर 07 डंपर और अकबराबाद क्षेत्र में 05 डंपर सहित कुल 12 डंपरों को चिन्हित करके उनकी अतिरिक्त बॉडी को तुड़वाया साथ ही डंपरों की फोटो सहित रिपोर्ट एआरटीओ श्री राजेश श्रीवास्तव को भेजी। एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर एआरटीओ द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं में चालान की कार्यवाही की गई है।

एआरटीओ ने भी तहसील स्वार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त बॉडी के साथ परिवहन करने वाले तीन वाहनों को सीज करते हुए उनके विरुद्ध ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बॉडी के साथ परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध जुर्माना एवं चालान सहित अन्य कठोरतम कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार चालान करने के उपरांत डंपर तब तक संचालित नहीं हो सकते हैं जब तक उनकी मानकों के अनुरूप बॉडी दुरुस्त न हो जाए और चालान के दौरान निर्धारित शर्तें पूरी न कर ली गई हों।

उन्होंने बताया कि ऐसे डंपर जो चालान के बाद भी संचालित होते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

मानकों के विरुद्ध अतिरिक्त बॉडी के साथ परिवहन करने वाले डंपरों से एक ओर जहां सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है वहीं दूसरी ओर अवैध परिवहन को भी बढ़ावा मिलता है। जिले में ऐसी अवैध गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।


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