जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, सापेक्ष चीनी का वितरण माह दिसम्बर, 07 से 25 दिसंबर,के मध्य किया जाना है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में अन्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा0 गेहूँ एवं 18 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.3 iकिग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 2.7 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) iखाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को oत्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, के सापेक्ष 03 किग्रा. चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किग्रा. की दर से 54 रुपए में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 दिसंबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है उपभोक्ताओं/कार्डधारकों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करायी जाये। वितरण व्यवस्था के सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह द्वारा नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा तथा समस्त पूर्ति निरीक्षक द्वारा निरन्तर चेकिंग कर नियमानुसार वितरण कराया जायेगा।