अपर सैंजनी नहर पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लाल निशान लगाकर दी चेतावनी


जनपद रामपुर:-

 

सह संपादक/ आर के कश्यप

 

जिला रामपुर की तहसील बिलासपुर मे राजस्व और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को डीएम के निर्देश पर अपर सैंजनी नहर के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। टीम ने नहर पर फीता डालकर नपत की और अतिक्रमण वाले स्थानों पर लाल निशान लगाकर कब्जाधारियों को तुरंत अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। यह कार्रवाई सिंचाई विभाग के जिलेदार विवेक सक्सेना और लेखपाल यशपाल चौधरी के नेतृत्व में की गई। टीम ने पुलिया से लेकर भट्टी टोला, कस्बा राजपुर, बहांपुर-गंगापुर को जोड़ने वाली नहर तक निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि नहर को पाटकर अवैध निर्माण किए गए हैं। इसके बाद फीता डालकर नहर की नपत की गई और अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए। जिलेदार विवेक सक्सेना ने बताया कि डीएम के निर्देश पर 28 नवंबर को तहसीलदार निश्चय कुमार और एक्सईएन नवीन कुमार ने नहर का निरीक्षण कर इसे शीघ्र कब्जामुक्त करने के निर्देश दिए थे। बुधवार की कार्रवाई उसी के तहत शुरू की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही, जिसमें सींचपाल मोहम्मद हनीफ भी शामिल थे। संयुक्त कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अधिनियम, शासनादेश एवं नियमावली

उत्तर प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1936 धारा 70: सार्वजनिक सिंचाई प्रणालियों पर अतिक्रमण अवैध है। धारा 72: अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त डीएम के निर्देशानुसार, किसी भी सिंचाई संरचना पर अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई अनिवार्य है।

नियमावली है।अतिक्रमण की पहचान कर निशानदेही करना। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी और नोटिस देना। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई करना।अपर सैंजनी नहर पर हुई इस कार्रवाई से प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में चल रही इस मुहिम से नहरों की संरचना को सुरक्षित रखने और जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।


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