जनपद मुरादाबाद:-
सह-सम्पादक( नित्य समाचार)/ आर के कश्यप
बिजनौर:- जनपद बिजनौर में न्यायालय द्वारा आज अपहरण कर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 47000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को थाना किरतपुर पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 384/12 अंतर्गत धारा 364 भारतीय दंड विधान के मुकदमे में सुनवाई करते हुए आरोपी चलो देखो इरफान पुत्र यामीन निवासी मुहल्ला पठानपुरा थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड इसरार पुत्र युसूफ निवासी मसनपुर बसेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर अनीश पुत्र नासिर निवासी ग्राम बनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास के साथ ही 47000 अर्थ दंड से दंडित किया गया है।