जनपद रामपुर :-👁👁
नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी⚡
प्रधान संपादक डीके सिंह🙏
रामपुर:-👉ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 14 अगस्त 2025 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नए मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुऐ मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ होगा।
प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। अनर्हताएं निम्नवत् हैः-
भारत का नागरिक न हो या, विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तद्समय अनर्ह हो।
त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतन्त्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं, की जांच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं और इस हेतु घर पर पहुंचने वाले बी०एल०ओ० को वांछित सूचना दिए बिना कदापि वापस न करें। यदि आपके अथवा आपके परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुंचने वाले बी०एल०ओ० को अवश्य अवगत करा दें।
यदि 29 सितम्बर 2025 तक कोई बी०एल०ओ० आपकी ग्राम पंचायत में न पहुंचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।