निःशुल्क राशन वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर


जनपद रामपुर:-

 

निःशुल्क राशन वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर

रामपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि

 

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-

 

2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का

 

वितरण 5 से 25 अक्टूबर, 2024 के मध्य निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

 

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत आच्छादित गरीब

 

लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित

 

करने के उद्देश्य से एनएफएसए में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी

 

लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से 5 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न गेहूं व

 

चावल उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

 

अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड

 

14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया

 

जाएगा। इसके साथ ही आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 02 किलोग्राम

 

गेहूं प्रति यूनिट एवं 03 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल प्रति यूनिट खाद्यान्न का

 

निशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी

 

ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा

 

तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत

 

गेहूं व चावल के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आधार

 

प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल

 

ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा।


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