जजुरपद रामपुर:-
बिलासपुर।आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गई सूचनाएं ना देना ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया।राज्य सूचना आयोग ने सचिव को दोषी मानते हुए पंद्रह हजार का जुर्माना लगाया और वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं।नगर के मुहल्ला सिंह कॉलोनी निवासी अधिवक्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने रविवार को बताया कि सिसौना जदीद के पंचायत सचिव से विकास कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी,सचिव द्वारा सूचनाएं ना देने पर अपील राज्य सूचना आयोग मे दाखिल की गई।सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने सिसौना जदीद के पंचायत सचिव को दोषी पाया और सचिव पर पंद्रह हजार का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए।सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 19 नवंबर को जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त जुर्माने की धनराशि पंचायत सचिव के वेतन से काट कर लेखा शीर्ष में जमा कराने को कहा गया है।इसकी एक प्रति अधिवक्ता को भी भेजी गई है l
दंड वसूली का नोटिस प्राप्त होते ही स्थानीय ब्लॉक में हड़कंप मच गया।