आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा


डीके सिंह // नित्य समाचार👁👁

तहसील अध्यक्ष:- ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड मामले में क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया, राज्य सरकार ने सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की।

*प्रयागराज /* सपा के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे *अब्दुल्लाह आजम खान के दो पैन कार्ड मामले* में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई।

जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता *आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की क्रिमिनल रिवीजन याचिका* पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने *फैसला सुरक्षित* कर लिया है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने भी दोनों की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर कोर्ट ने प्रतिवादियों आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए *तीन हफ्ते का समय* दिया है।

आजम खान द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन में उनकी दोषसिद्धि और *10 वर्ष की सजा* को चुनौती दी गई है, जबकि अब्दुल्ला आजम खान को *7 साल की सजा* मिली है। राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को *उम्रकैद में बदलने* की मांग की है।

*जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच* में सुनवाई हुई। रामपुर शहर विधायक *आकाश सक्सेना हनी* की ओर से अधिवक्ता *शरद शर्मा* और आज़म खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता *डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और एन. आई. जाफरी* उपस्थित रहे।


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