गिफ्ट में मिली संपत्ति पर कितनी चुकानी होगी स्टैंप ड्यूटी


🔴कौन सी संपत्ति उपहार में दी जा सकती है❓️
🔴गिफ्ट में मिली संपत्ति पर कितनी चुकानी होगी स्टैंप ड्यूटी❓️

घर को गिफ्ट में देने पर कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं होता लेकिन इस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है जिसके लिए स्टाम्प ड्यूटी और रेजिस्टशन चार्ज भी देना पड़ता है।

✅️भारत में उपहार में मिली प्रॉपर्टी पर आयकर और स्टैंप शुल्क देना पड़ता है। भारत में गिफ्ट डीड स्टैंप ड्यूटी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है, और आप को प्रॉपर्टी की कीमत का 2 से 8% अंश स्टाम्प ड्यूटी के रूप में पाय करना पड़ सकता है।

✅️गिफ्ट डीड पंजीकरण शुल्क
स्टाम्प ड्यूटी के अलावा गिफ्ट डीड पर पंजीकरण शुल्क (registration charge) भी लागू होता है। कुछ राज्य संपत्ति की लागत का 1% गिफ्ट डीड पंजीकरण शुल्क के रूप में लेते हैं जबकि अन्य एक standard शुल्क लेते हैं।

🔴गिफ्ट डीड पर स्टैंप शुल्क की गणना कैसे करें❓️
चूंकि संपत्ति के मूल्य का कुछ प्रतिशत गिफ्ट डीड पर स्टैंप शुल्क के रूप में भुगतान करना होता है, गणना उस प्रतिशत पर आधारित होगी जो किसी राज्य में गिफ्ट डीड पंजीकरण पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यूपी में उपहार के प्राप्तकर्ता को स्टैंप शुल्क के रूप में उपहार के मूल्य का 2% भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए कि उपहार में दी जा रही संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपये है, तो इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गिफ्ट डीड पर स्टैंप शुल्क के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

🔴कौन सी संपत्ति उपहार में दी जा सकती है❓️

किसी संपत्ति को भारतीय कानूनों के अंतर्गत उपहार बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

✅️संपत्ति चल या अचल संपत्ति होनी चाहिए।
✅️संपत्ति हस्तांतरणीय होनी चाहिए।
✅️संपत्ति भविष्य की संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
✅️संपत्ति मूर्त (स्पर्श करने योग्य) होनी चाहिए।


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