जनपद रामपुर🇮🇳🇮🇳
Dk Singh / नित्य समाचार ( तहसील अध्यक्ष: ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश / प्रदेश अध्यक्ष : भारतीय किसान यूनियन अ टिकेत यूथ सभा )
रामपुर 👉उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (प्रवर वर्ग) श्री अम्बरीष श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, सेवा संबंधी वेतन विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित प्रकरण, राजस्व वाद (जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद) तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश एवं विशिष्ट अनुतोष से संबंधित मामलों की सुनवाई की जायेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऐसे विवादों का भी निस्तारण किया जा सकता है, जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं। ऐसे मामलों को वाद पूर्व (प्री-लिटिगेशन) स्तर पर सुलह-समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है।

