डीके सिंह // नित्य समाचार
(तहसील अध्यक्ष :- ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश)
*बिलासपुर (रामपुर) | नित्य समाचार*
राज्य सूचना आयोग द्वारा बिलासपुर के अधिवक्ता अमित अग्रवाल हिरदेश के 225 मामलों को एकतरफा समाप्त करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम द्वारा दिनांक 10 जुलाई को वादी की अनुपस्थिति में एक ही आदेश में 225 केस निस्तारित कर दिए गए थे। आयोग के इस आदेश को आरटीआई एक्ट के विपरीत और मनमाना बताते हुए अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने *इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका संख्या 39718/2026* दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए *न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी* की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को राज्य सूचना आयोग के समक्ष *रिकॉल यानी आदेश वापसी प्रार्थना पत्र* लगाने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सूचना आयोग इस रिकॉल प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार सुनवाई करेगा।
हाई कोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार, मुख्य सूचना आयुक्त तथा संबंधित सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को स्पीड पोस्ट और ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने सभी 225 केसों की पत्रावलियों को सुरक्षित रखे जाने और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने की मांग की है।
इस आदेश के बाद आरटीआई कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है।

