डीके सिंह //नित्य समाचार
तहसील अध्यक्ष :- ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
रामपुर:- भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में जनपद में चीनी के व्यापारियों के लिए 01 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी डीलर अथवा स्टॉकिस्ट चीनी के स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक भंडारण नहीं कर सकेगा तथा किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि चीनी के स्टॉक का सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा तहसीलवार समितियों का गठन किया गया है। सभी थोक विक्रेताओं एवं ट्रेडर्स को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल http://foodstock.dfpd.gov.in पर पंजीकरण कराकर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्टॉक संबंधी विवरण को प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से पोर्टल पर अद्यतन करना होगा।
उन्होंने जनपद के समस्त थोक विक्रेताओं एवं ट्रेडर्स से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय पर स्टॉक का विवरण पोर्टल पर अपडेट करने की अपील की है।

