सूचना आयोग ने नगर पालिका मिलक के EO पर लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना


डीके सिंह // नित्य समाचार

तहसील अध्यक्ष :- ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

*बिलासपुर (रामपुर)।* बिलासपुर के वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर गोयल की अपील पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने कार्रवाई की  आयोग ने *नगर पालिका परिषद मिलक के अधिशासी अधिकारी पर धारा 20(1) के तहत 25,000 रुपये का अर्थदंड* अधिरोपित किया है।

*अपील संख्या – S07/A/0465/2025* में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक *11-03-2026* को आदेश पारित किया  कि अर्थदंड की धनराशि  नगर पालिका परिषद मिलक के अधिशासी अधिकारी के वेतन से कटौती कर वसूली की गई धनराशि को शासन के लेखा शीर्ष *”0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 – अन्य सेवाएं, 800 – अन्य , 15 – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदंड”* में जमा कराकर, कटौती का प्रमाण वेतन पर्ची के साथ आयोग को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाए

सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर गोयल ने नगर पालिका मिलक में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर उन्होंने आयोग में अपील दायर की थी, आयोग ने जिलाधिकारी रामपुर को भी इस आशय से प्रेषित किया कि वह अपने स्तर से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को अर्थदंड की नियमानुसार वसूली कर अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया!


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