रामपुर जिले की शाम 9:00 बजे की बड़ी खबरें


 

जनपद रामपुर:-

नित्य समाचार न्यूज़ एजेंसी

*जिले की तहसीलों में 08 सितंबर को आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस।*

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 6 सितंबर और 7 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 के दृष्टिगत 6 सितंबर को पूर्व निर्धारित संपूर्ण समाधान दिवस अब 8 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत शासन स्तर से 06 सितंबर के स्थान पर 08 सितंबर को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
8 सितंबर को जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में तहसील स्वार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा।
इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील टांडा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में तहसील मिलक और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में तहसील बिलासपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।

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*मा. उच्च न्यायालय में प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध दायर याचिका खारिज।*

*बीते दिनों रामपुर शहर में आंबेडकर पार्क के निकट स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर से हुई थी कार्रवाई।*

रामपुर शहर में मुख्य सड़क पर अम्बेडकर पार्क के निकट स्थित सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करके एवं रामपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है।
अतिक्रमण करने वालों को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। जिनके विरुद्ध  जागेश्वर दीक्षित द्वारा मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। मा. उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनाये जा रहे कड़े रुख को देख‌ते हुए एवं मामले में कोई बल न होने के कारण  जागेश्वर दीक्षित द्वारा दिनांक 04 सितंबर 2025 को अपनी रिट याचिका वापस ले ली है। इसके अलावा बलजीत कुमार आदि 09 व्यक्तियों द्वारा भी प्राधिकरण के नोटिसों के विरुद्ध रिट याचिका मा. उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। बलजीत कुमार आदि की रिट याचिका को भी मा. उच्च न्यायालय ने बलहीन पाते हुए कोई अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाया तथा रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया कि याचीगण रामपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष नोटिसों का जवाब प्रस्तुत करें तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समुचित निर्णय लिया जाये।
उल्लेखनीय है कि मुख्य हाइवे पर स्थित तथाकथित कार मार्केट के रुप में बेशकीमती सरकारी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है और प्राधिकरण से कोई मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है।

 


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