*बिलासपुर, रामपुर – नित्य समाचार।*
विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर उप जिलाधिकारी बिलासपुर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा सूची को त्रुटिरहित बनाना है।
– मतदेय स्थलों का संभाजन (Rationalization) एवं पुनर्व्यवस्थापन 02 नवंबर, 2026 तक पूरा होगा।
– एकीकृत मतदाता सूची (Draft Roll) का प्रकाशन *12 नवंबर, 2026* को होगा।
– दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि *12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026* तक।
– प्राप्त दावों का निस्तारण *28 दिसंबर, 2026* तक किया जाएगा।
– अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन *04 जनवरी, 2027* को होगा।
ऐसे पात्र नागरिक जिनकी आयु *01 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष* पूरी हो चुकी है, वे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 01 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं से भी आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा *01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर, 2027* को अर्हता तिथि मानकर भावी मतदाताओं से अग्रिम आवेदन भी लिए जाएंगे।
नाम जोड़ने के लिए *फॉर्म-6*, प्रवासी मतदाता के लिए *फॉर्म-6ए*, नाम हटाने/आपत्ति के लिए *फॉर्म-7*, निवास परिवर्तन, संशोधन, EPIC प्रतिस्थापन के लिए *फॉर्म-8* का उपयोग होगा। पात्र नागरिक ऑफलाइन BLO को या ऑनलाइन *Voter Service Portal (https://voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप* के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
– एक मतदेय स्थल पर *1200 से अधिक मतदाता नहीं* होंगे।
– मान्यता प्राप्त दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) दावा-आपत्ति अवधि में *प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म (6/7/8)* दे सकेंगे। यदि पूरी अवधि में 30 से अधिक फार्म जमा होते हैं तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा।
– फॉर्म-7 में मिथ्या घोषणा करने पर *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31* के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में तहसीलदार बिलासपुर, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

