बच्चा संपत्ति नहीं, बालिग बेटी की शादी स्वीकार करें (सुप्रीम कोर्ट)
*_’बच्चा संपत्ति नहीं, बालिग बेटी की शादी स्वीकार करें’, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माता-पिता की याचिका कर दी खारिज_* पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए शुक्रवार को एक लड़की के माता-पिता की याचिका को खारिज कर दिया कि बच्चा कोई संपत्ति नहीं है। माता-पिता ने अपनी बेटी के पार्टनर के खिलाफ…

