नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित


जनपद रामपुर:-

संवाददाता नित्य समाचार

बिलासपुर। वादिनी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 12.10.2024 को रात 10 बजे उसकी 5 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) के साथ मकान मालिक अब्दुल रहमान पुत्र खुर्शीद अंसारी, निवासी टाण्डा हुरमत नगर, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना बिलासपुर धारा-65 (2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बिलासपुर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेजा ■ गया। विवेचक प्रभारी निरीक्षक, थाना

बिलासपुर बलवान सिंह ने साक्ष्य एकत्र कर सिर्फ 7 दिनों में आरोप पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में 20.10.2024 को प्रस्तुत किया। उक्त अभियोग में प्रभारी निरीक्षक थाना बिलासपुर, मॉनीटरिंग सेल (पुलिस कार्यालय रामपुर), अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुमित शर्मा एवं थाना पैरोकार का० विवेक कश्यप की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.01.2025 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अब्दुल रहमान को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।


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