डी के सिंह // नित्य समाचार👁👁
उत्तराखंड सरकार ने गुटखा-पान मसाला की बिक्री पर *एक साल तक रोक* लगा दी है।
*आदेश – 13 अक्टूबर 2026*
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
1. उत्तराखंड राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू / निकोटीन युक्त अन्य सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा।
2. यह प्रतिबंध उन दुकानदारों पर भी लागू होगा जो पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग बेचते हैं और बाद में मिलाकर देते हैं।
3. यह फैसला Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत जन-स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है।
*नोट:* यह प्रतिबंध केवल *उत्तराखंड* राज्य के लिए है। उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह की कोई रोक नहीं है।

